गुजरात में OBC प्रमाणपत्र बनाने के नियम?
1 .गुजरात में OBC प्रमाणपत्र बनाने के किसी व्यक्ति को गुजरात का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2 .गुजरात में OBC प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति को केंद्र या राज्य की सूची में OBC में शामिल होना चाहिए।
3 .गुजरात में OBC प्रमाणपत्र बनाने के लिए आपको पहले निवास प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र बना होना चाहिए।
4 .अगर आपके पास ये सभी प्रमाणपत्र बना हुआ हैं तो आप OBC प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5 .शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए जिम्मेदार है।
6 .ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मामलातदार (तालुका के प्रमुख) गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए जिम्मेदार हैं।
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