गांधीनगर : गुजरात में OBC प्रमाणपत्र बनाने के नियम

गांधीनगर : गुजरात में सरकार आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने के लिए OBC प्रमाणपत्र जारी करती हैं ताकि ये पता चल सकें की एक व्यक्ति भारत के संविधान के तहत एक विशिष्ट जाति या समुदाय से संबंधित है। इस प्रमाणपत्र के आधार पर इस समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाता हैं।

गुजरात में OBC प्रमाणपत्र बनाने के नियम?

1 .गुजरात में OBC प्रमाणपत्र बनाने के किसी व्यक्ति को गुजरात का स्थाई निवासी होना चाहिए। 

2 .गुजरात में OBC प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति को केंद्र या राज्य की सूची में OBC में शामिल होना चाहिए। 

3 .गुजरात में OBC प्रमाणपत्र बनाने के लिए आपको पहले निवास प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र बना होना चाहिए।

4 .अगर आपके पास ये सभी प्रमाणपत्र बना हुआ हैं तो आप OBC प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

5 .शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए जिम्मेदार है।

6 .ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मामलातदार (तालुका के प्रमुख) गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए जिम्मेदार हैं।

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