Domicile Certificate क्या हैं: गुजरात में Domicile Certificate को अधिवास प्रमाणपत्र पत्र के रूप में जाना जाता है। यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे उम्मीदवार का प्रमाण है, जो की किसी विशेष राज्य का निवासी है। इस प्रमाणपत्र की ज़रूरत गुजरात राज्य के स्थाई निवासियों को होती हैं।
गुजरात में Domicile Certificate बनाने के नए नियम?
1 .ऐसा आवेदक जो गुजरात राज्य में पैदा हुए हैं वो Domicile Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2 .ऐसा आवेदक जो गुजरात राज्य का स्थाई निवासी है वो Domicile Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3 .Domicile Certificate के लिए आधार कार्ड/ वोटर आईडी / बिजली बिल / जल बिल / संपत्ति कर रसीद की जरूरत पड़ेगी।
4 .Domicile Certificate के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.digitalgujarat.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
5 .आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद इसी वेबसाइट से अपना प्रमाणपत्र आसानी के साथ डाऊनलोड भी कर सकते हैं।
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