खबर के अनुसार नई नीति के तहत लाइसेंस जारी करने के लिए नगर पालिका को कुल 780 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ 77 पशुपालकों को ही पशु रखने का लाइसेंस जारी किया गया है। जबकि कई आवेदनों को रद्द कर दिया गया हैं।
बता दें की पशु रखने के लिए आवेदन करने वाले 60 फीसदी पशुपालकों के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हैं। जिसके कारण नगर निगम की टीम ने उनके आवेदनों को रद्द कर दिया हैं। वहीं कई आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं।
दरअसल नगर पालिका ने शहर में मवेशी रखने के लिए पशुपालकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक की समय सीमा दी गई है। नई नीति 1 दिसंबर से लागू हो रही है, इसका पालन सभी पशुपालकों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
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