खबर के अनुसार अगर राशन कार्ड पहले से बना हुआ हैं तो उस कार्ड में परिवार के नए सदस्यों का नाम जोड़ सकते हैं। बता दें की राशन कार्ड बनाने में कोई धोखाधड़ी ना हो इसके लिए सरकार के द्वारा गुजरात के निवासियों के लिए बार कोड राशन कार्ड प्रदान किया जाता हैं।
दरअसल बार कोड यह सुनिश्चित करता है कि गुजरात में केवल उन लाभकारी लाभार्थी को राशन कार्ड का लाभ मिले जो इसके हकदार हैं। सरकार के इस व्यवस्था से गुजरात में पारदर्शी और कम्प्यूटरीकृत बार कोडित राशन कार्ड सिस्टम सही तरिके से काम कर रहा हैं।
सूरत, वडोदरा और गांधीनगर में ऐसे बनाएं राशन कार्ड?
1 .आधिकारिक वेबसाइट dcs-dof.gujarat.gov.in से आवेदन फार्म डाऊनलोड करें।
2 .इसके बाद सभी आवश्यक विवरणों के साथ फार्म को सही-सही भरें।
3 .आवश्यक दस्तावेज जैसे पता प्रमाण, परिवार की फोटो इत्यादि संलग्न करें।
4 .अब आवेदन फॉर्म को कार्यालय में जमा करें और बदले में पर्ची ले लें।
5 .अब आप आवेदन फॉर्म की स्थिति को dcs-dof.gujarat.gov.in वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
0 comments:
Post a Comment