खबर के अनुसार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों एवं निदेशकों से कहा गया है कि जो कोचिंग संस्थान निबंधित नहीं हैं उन संस्थानों का निबंधन बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं संचालन), 2010 एक्ट के तहत कराना अनिवार्य हैं।
वहीं सरकार ने मान्यता प्राप्त सभी कोचिंग संस्थानों से कहा है की कोचिंग संस्थान अपने यहां पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं का ब्योरा बिहार करियर पोर्टल एप पर अपलोड करें। आपको बता दें बिहार में तकरीबन तीन हजार कोचिंग संस्थान निबंधित हैं।
सरकारी आदेश के मुताबिक कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या, फर्नीचर, रोशनी का पर्याप्त इंतजाम, पेय जल की सुविधा, स्वच्छता एवं सफाई का उचित प्रबंध, अग्निशामक यंत्र का इंतजाम, शौचालय की सुविधा, पार्किंग की व्यवस्था आदि की जानकारी देना हैं।
आपको बता दें की इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 25 हजार रुपये तथा दूसरी बार एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता हैं।
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