बिहार सरकार के खान एवं भू-तत्व विभाग ने आठ जिलों के बालू घाटों के लिए ठीकेदारों के चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। विभाग ने यह रोक ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के बाद लगाई हैं। जिससे ये साफ हो गया हैं की पटना, गया, भोजपुर, सारण, रोहतास, लखीसराय, औरंगाबाद, जमुई में बालू की किल्लत बनी रहेगी।
आपको बता दें की पटना, गया, भोजपुर, सारण, रोहतास, लखीसराय, औरंगाबाद, जमुई में जो लोग घर मकान बना रहें हैं उन्हें महंगा बालू खरीदना पड़ेगा। क्यों की इन जिलों में फिलहाल बालू के होने वाले खनन प्रक्रिया को रोक दिया गया हैं।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के बाद इसे रोका गया हैं। अब कोर्ट के द्वारा ही कोई फैसला हो सकेगा, हालांकि सरकार ग्रीन ट्रिब्यूनल से बातचीत कर रही हैं।
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