Driving License : घर बैठे बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्ली : परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो अब आपको आरटीओ जानें की जरूरत नहीं हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। 

खबर के अनुसार अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता हैं तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

आपको बता दें की ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वहीं आपके पास आधार कार्ड, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, फोटो और मोबाइल नंबर होनी चाहिए। इसके बाद आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं  

ऐसे करें आवेदन। 

1 .ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do को गूगल में सर्च करें।

2 .यहां पर आपको सबसे पहले अपने स्‍टेट का विकल्‍प चुनना हैं। 

3 . इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्‍ट आ जाएगी। इसमें लर्नर लाइसेंस के ऑप्‍शन पर क्लिक करें। 

4 .अब आपसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसे सही-सही भरें। 

5 .अब आपको आधार की डिटेल्‍स भरनी होगी और कुछ जरूरी दस्‍तावेज अपलोड करने होंगे। 

6 .इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे वेरिफाई करना होगा। 

7 .अब आपको ऑनलाइन के द्वारा शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

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