खबर के अनुसार अहमदाबाद में 10-15 जानवर रखने वाले लोगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जबकि, जो लोग अपने घर से बाहर अपने परिसर में जानवर रखते हैं उनके लिए भी परमिट लेना अनिवार्य किया गया हैं। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
बता दें की 1 सितंबर से 90 दिनों तक अपने मवेशियों को रखने के लिए पशु मालिकों को लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण लेना होगा। वहीं 90 दिन के बाद यदि निगम को आवारा मवेशी मिलता है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो मवेशी वापस नहीं मिलेगा।
नई नीति के तहत अब अहमदाबाद शहर में मवेशी रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा और जानवरों को रखने के लिए जगह तय करनी होगी। पशु मालिक नगर निगम के नागरिक केंद्रों और सीएनसीडी डिवीजन के प्रधान कार्यालय के माध्यम से लाइसेंस और परमिट ले सकते हैं।
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