कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत एक बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक, कई चरणों में कुल 25,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। ये राशि विभिन्न श्रेणियों में बांटी जाती है: जन्म पर 5000 की राशि दी जाती हैं। वहीं, एक साल का टीकाकरण पूरा होने पर 2000, पहली कक्षा में एडमिशन पर 3000, 6वीं कक्षा में एडमिशन पर 3000, 9वीं कक्षा में एडमिशन पर 5000, 10वीं/12वीं पास करने पर 7000 रुपया, यानि की कुल 25,000 की राशि मिलती हैं।
कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता:
लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन करते वक्त परिवार की आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एक परिवार को अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
यदि महिला के जुड़वा बेटियां हैं, तो दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
गोद ली हुई बेटी भी योजना के लाभ के लिए पात्र है, लेकिन परिवार में अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ मिलेगा।
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले मुफ्त मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं। होम पेज पर Citizen Portal पर क्लिक करें। फिर First Time User- Register Yourself का विकल्प दिखाई देगा। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और नीचे I Agree पर टिक करके Continue बटन दबाएं। सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि बच्ची का नाम, परिवार का विवरण, आय प्रमाण पत्र आदि। आवेदन पत्र सबमिट करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन पत्र का ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें।
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