बक्सर : बिहार में पासपोर्ट बनाने के लिए ये प्रमाणपत्र अनिवार्य

बक्सर : बिहार में अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आधार कार्ड का डिजिलॉकर से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय की ओर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पांच अगस्त से ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

खबर के अनुसार कई सारे लोग फर्जी आधार कार्ड देकर पासपोर्ट बना रहे थें, इसी को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने देशभर में इस नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया हैं। ताकि पासपोर्ट बनाने में किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो। 

वहीं निर्बाध सत्यापन के लिए आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र व अन्य प्रमाण पत्र को भी डिजिलॉकर पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसलिए आप अपने मोबाइल फोन में डिजिलॉकर को डाउनलोड कर लें।

बिहार में पासपोर्ट बनाने के लिए ये प्रमाणपत्र अनिवार्य?

बैंक का फोटो व मुहर युक्त पासबुक, 

जन्म व मृत्यु पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, 

पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 

रसोई गैस कनेक्शन का प्रमाण, आवेदक के नाम का वैध राशन कार्ड,

सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड व पुस्तिका का अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र,

मान्यता प्राप्त बोर्ड व संस्थान द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र मैट्रिक प्रमाण-पत्र,

पुराने पासपोर्ट में वर्णित जन्म तिथि और एलआईसी द्वारा जारी पॉलिसी बांड की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य किया गया है।

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