खबर के अनुसार अहमदाबाद में नई व्यवस्था के तहत क्रेडाई से संबद्ध बिल्डर अब फ्लैट खरीदारों को सुपर बिल्ट अप एरिया के नाम पर कॉमन एरिया नहीं बेच सकेंगे। बिल्डर्स अब रेरा द्वारा अधिकृत कारपेट एरिया के आधार पर ही फ्लैट की खरीद-बिक्री कर सकेंगे।
बता दें की नई व्यस्था के तहत अब फ्लैट के उपयोग योग्य स्थान के साथ बिल्डर द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का निर्माण क्षेत्र भी स्पष्ट होगा। इससे फ्लैट का आकार कितना है और उन्हें कितना उपयोग करने को मिलेगा इसका अंदाजा खरीदार को पहले हो जायेगा।
दरअसल अहमदाबाद में कई बार लोग फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन फ्लैट खरीदने के बाद लोग ठगा महसूस करते हैं। क्यों की जो बिल्डर बताता हैं वो रियल में नहीं होता हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अब रेरा के हिसाब से फ्लैट की खरीद-बिक्री होगी। वहीं, इस बदलाव के बावजूद प्रॉपर्टी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
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