खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पत्र जारी करते हुए कहा है की बिहार में ग्राम कचहरी के स्तर से वंशावली तैयार होगी और पंचायत सचिव उसे निर्गत करेंगे। यानि की अब सरपंच इसे बनायेंगे और पंचायत सचिव इसे निर्गत करेंगे।
बता दें की वंशावली प्रमाण-पत्र के लिए आपको स्थानीय निवासी होने से संबंधित एक साक्ष्य के साथ आवेदन देना होगा। इसके लिए आवेदन शुल्क 10 रुपये निर्धारित किया गया हैं। वहीं, दोबारा वंशावली के लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा।
वंशावली बनाने के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पूर्वज का जमीन का खतियान/बासगीत पर्चा, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, जन्म/मृत्युप्रमाण-पत्र, मैट्रिक एवं अन्य कक्षा का प्रमाण-पत्र आदि।
नोट : नए नियम के अनुसार पंचायत सचिव की अनुशंसा के बाद 15 दिनों के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की बाध्यता होगी।
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