योजना के तहत क्या मिल रहा है लाभ?
इस योजना के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष की आयु के उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन दिया जा रहा है। यह लोन उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार की ओर से ट्रेनिंग व मार्गदर्शन की भी सुविधा दी जा रही है ताकि युवा सही दिशा में अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकें।
जिलों में कैंप के जरिए दिया जा रहा लोन
अप्रैल माह में योजना के प्रति युवाओं का उत्साह देखने को मिला। प्रदेशभर में 48,000 से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत आवेदन किया। ऋण वितरण में जौनपुर जिला पहले स्थान पर रहा, उसके बाद आगरा दूसरे और हापुड़ तीसरे स्थान पर रहा।
मुख्यमंत्री ने की थी योजना की शुरुआत
इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। हर साल 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
सबसे पहले MSME विभाग की वेबसाइट पर जाएं। “New User Registration” पर क्लिक करें। योजना में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ का चयन करें। आधार नंबर दर्ज करें और OTP द्वारा सत्यापन करें। व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि आदि स्वतः आ जाएगी। मोबाइल नंबर, जिला, ई-मेल भरकर Captcha डालें और Submit करें।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
21 से 40 वर्ष के युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहायता।
न्यूनतम 8वीं पास युवा इस योजना के लिए पात्र।
ब्याज मुक्त ऋण, आसान शर्तों पर चुकता करने की सुविधा।
परियोजना लागत का 10% सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
व्यवसायिक ट्रेनिंग और मेंटरशिप की सुविधा।
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