यूपी में नई पेंशन योजना लागू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

मऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक कला और कारीगरी से जुड़े वृद्ध एवं जरूरतमंद हस्तशिल्पियों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से “समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र हस्तशिल्पियों को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन दी जाएगी।

बता दें की इस योजना के पात्र बनने के लिए आवेदक हस्तशिल्पी की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, शारीरिक रूप से विकलांग शिल्पकारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

योजना के लिए पात्रता का एक अन्य महत्वपूर्ण मापदंड पारिवारिक आय है। आवेदन करने वाले हस्तशिल्पी के परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमित बजट के मद्देनज़र, अधिक आयु और शारीरिक रूप से अक्षम हस्तशिल्पियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक www.msme.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी और सभी आवश्यक दस्तावेजों को जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, गाजीपुर तिराहा, मऊ में जमा करना अनिवार्य होगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

आवेदन प्रक्रिया या योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक हस्तशिल्पी कार्य दिवसों में उपायुक्त उद्योग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना न केवल हस्तशिल्पियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उनके सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी एक सशक्त कदम साबित हो सकती है।

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