खबर के अनुसार अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुखार, ओलाव्रिस्टी इत्यादि के कारण ख़राब हो जाती हैं तो बिहार सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक मदद दिया जाता हैं। यह मदद बिहार फसल बीमा योजना के द्वारा मिलता हैं।
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 तक निर्धारित किया गया हैं।
कितना मिलेगा पैसा : किसानों को 7500 रू प्रति हैक्टेयर फसलों के 20 % तक क्षती होने पर। वहीं 10000 रू प्रति हैक्टेयर 20 % तक क्षती होने पर मिलेगा।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी आप बिहार सरकार के टॉल फ्री नंबर 18003456290 और 06122200693 से प्राप्त करें।
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