खबर के अनुसार कोरोना से मौत पर उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया हैं। सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया हैं।
बता दें की विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम आश्रित को चार लाख की राशि दी जाएगी जो राज्य के निवासी हैं। जो लोग बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं उन्हें ये राशि नहीं दी जाएगी।
कोरोना से मौत होने पर परिजनों को पैसे का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा। अगर किसी परिवार में ऐसी घटना घटी हैं तो उस परिवार के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
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