सरकार के अनुरोध के बाद पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया की बहाली प्रक्रिया के दौरान दिव्यांगों को कानून के तहत 4 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा।
वहीं सरकार के इस बात पर फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता एसके रूंगटा ने जोरदार बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि पहले दिव्यांगों के लिए सीटों के बारे में अधिसूचित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो दिव्यांग उम्मीदवार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन नहीं किये हैं उनको फिर से मौका दिया जाना चाहिए।
अधिवक्ता एसके रूंगटा के इस बात पर कोर्ट ने सरकार से इसकी स्थिति स्पष्ट करने को कहा हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरूवार को की जाएगी। कोर्ट में हुए इस बहस से ये साफ़ पता चल रहा हैं की बिहार में शिक्षकों की बहाली पर एकबार फिर पेच फंसता दिख रहा हैं।
0 comments:
Post a Comment