लुधियाना : शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन

लुधियाना : पंजाब में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया हैं। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

खबर के अनुसार शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को लेकर कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा गया था। जिस प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग में सीएम भगवंत मान की तरफ से मंजूरी दे दी गई हैं। साथ ही साथ इसे लागू कर दिया गया हैं।

शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन?

1 .गंभीर बीमारियों जैसे की कैंसर रोगी खुद (पति या पत्नी, बच्चे), डायलिसिस पर खुद पति या बच्चे की स्थिति में तुरंत ट्रांसफर दिया जा सकता हैं। 

2 .लीवर/किडनी प्रत्यारोपण, 40% से अधिक दिव्यांग, दिव्यांग बच्चों या बौद्धिक रूप से अक्षम वाले व्यक्ति को तुरंत ट्रांसफर दिया जायेगा। 

3 .युद्ध विधवा/शहीद की विधवा/जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य जगह स्थानांतरित किया जयेगा।

4 .इन स्थिति में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा और आवेदन का सत्यापन पर कर्मियों को तुरंत ट्रांसफर मिलेगा।

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