बक्सर : बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के नए नियम

बक्सर : बिहार में अगर किसी व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन हैं तो उसे बेचने के नए नियम के बारे में जान लेनी चाहिए। क्यों की बिहार सरकार ने भूमि निबंधन नियमों में बदलाव किये हैं। इसका पालन जमीन बेचते समय सभी लोगों को अनिवार्य भी रूप से करना होगा।

खबर के अनुसार बिहार में नए नियम के तहत किसी भी तरह के पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पहले पारिवारिक बंटवारे कर जमीन का दाखिल-खारिज करना होगा। इसके बाद ही जमीन बेचने का अधिकार मिलेगा। बरना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पायेगी। 

आपको बता दें की इस नए नियम को बिहार में लागू कर दिया गया हैं। इसलिए अगर आप पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो पहले उसे अपने नाम से जमाबंदी कराये। जब आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगी, तभी जमीन की रजिस्ट्री हो पायेगी।

नए प्रवधान में दाखिल-खरीद रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता, खेसरा नंबर जरुरी हैं। दोनों खाता, खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं किया जायेगा। इसलिए जमीन बेचने से पहले आप इन नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें।

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