खबर के अनुसार बिहार में नए नियम के तहत किसी भी तरह के पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पहले पारिवारिक बंटवारे कर जमीन का दाखिल-खारिज करना होगा। इसके बाद ही जमीन बेचने का अधिकार मिलेगा। बरना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पायेगी।
आपको बता दें की इस नए नियम को बिहार में लागू कर दिया गया हैं। इसलिए अगर आप पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो पहले उसे अपने नाम से जमाबंदी कराये। जब आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगी, तभी जमीन की रजिस्ट्री हो पायेगी।
नए प्रवधान में दाखिल-खरीद रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता, खेसरा नंबर जरुरी हैं। दोनों खाता, खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं किया जायेगा। इसलिए जमीन बेचने से पहले आप इन नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें।
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