खबर के अनुसार नगर विकास विभाग ने पार्किंग नीति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अनंतिम नियमावली-2024 पर आपत्ति व सुझाव मांगा है। नई पार्किंग नीति में आबादी के अनुसार नगर निगम रात्रि पार्किंग शुल्क वसूलेंगे।
यूपी के सभी शहरों में लागू होंगे ये 10 नए नियम?
1 .10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दोपहिया वाहनों के लिए रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क 50 रुपये और चार पहिया वाहन का शुल्क 100 रुपये होगा।
2 .रात 11 से सुबह छह बजे तक दो पहिया वाहन के 57 और चार पहिया वाहनों का 120 रुपये, मासिक पास दोपहिया वाहनों के लिए 855 रुपये और चार पहिया वाहनों का 1800 रुपये प्रस्तावित है।
3 .10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो पहिया वाहन की रात्रिकालीन पार्किंग 30 और चार पहिया वाहनों का शुल्क 60 रुपये होगा।
4 .रात 11 से सुबह छह बजे तक दो पहिया वाहन का 40 रुपया और चार पहिया वाहन का शुल्क 80 रुपये प्रस्तावित है।
5 .मासिक पास बनाने पर एक महीने का दो पहिया वाहन का शुल्क 600 रुपये और चार पहिया वाहन का 1200 रुपये हो सकता है।
6 .10 लाख से अधिक आबादी होने पर वहां सड़क किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर दो घंटे के लिए दो पहिया का शुल्क 15 और चार पहिया वाहन का 30 रुपये होगा।
7 .एक घंटा पार्किंग करने पर दो पहिया वाहन का सात और चार पहिया वाहन का 15 रुपये देना होगा। इसका प्रस्ताव हैं।
8 .10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो घंटे के लिए दो पहिया का 10 और चार पहिया वाहन का शुल्क 20 रुपये होगा।
9 .एक घंटा की पार्किंग करने पर दोपहिया वाहन का पांच और चार पहिया वाहन का 10 रुपये होगा। बिना परमिट के खड़े होने वाले वाहनों से तीन गुणा शुल्क वसूला जाएगा।
10 .नए प्रस्ताव के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के लिए अपनी भूमि व परिसर को सार्वजनिक पार्किंग बनाने पर लाइसेंस शुल्क देना हाेगा।
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