यूपी में इन परिवारों को 8.25 लाख देती हैं सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार राज्य में किसी भी तरह की समस्या से पीड़ितों और उनके परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। 

एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के अधिकारों व हितों के लिए लगातार काम कर रही हैं। सरकार ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार समेत अन्य घटना से पीड़िताओं को साढ़े सात वर्ष में 1447 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है।

यूपी में इन परिवारों को 8.25 लाख देती हैं सरकार। 

1 .यूपी में हत्या या अत्याचार के कारण मृत्यु होने पर परिजनों को 8.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।यह मुआवजा दो चरणों में मिलता हैं। 

2 .बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (धारा 375, भारतीय दंड संहिता) के मामले में, पीड़ित को 5.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती हैं। 

3 .धारा 376 घ के तहत सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को राज्य सरकार 8.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

4 .यूपी में विभिन्न अपराधों से पीड़ित एससी-एसटी की महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता व मॉनीटरिंग समिति बनाई गई हैं।

5 .यूपी में पीड़ितों को न्याय देने के लिए तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की व्यवस्था की गई है।

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