खबर के अनुसार अपर मुख्य सचिव, गृह दीपक कुमार ने प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों, प्रतिष्ठानों व स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ इसे अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया हैं।
यूपी में प्राइवेट जॉब हो या सरकारी लागू होंगे 5 नियम।
1 .सभी सरकारी और निजी संस्थानों में महिला कर्मियों से तय समय से ज्यादा काम नहीं लिया जायेगा।
2 .महिलाओं के लिए कार्यस्थल में अलग व सुरक्षित विश्राम कक्ष व प्रसाधन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
3 .कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम-2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन के निर्देश दिए गए हैं।
4 .कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न व हिंसा रोकने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी न करनी पड़े।
5 .महिलाओं के कार्यस्थल परिसर में सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम व सुरक्षाकर्मियों की तैनाती अनिवार्य होनी चाहिए।
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