यूपी में 51-51 हजार रुपये दे रही योगी सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में मदद कर रही हैं।

खबर के अनुसार इस योजना के तहत सरकार हर जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। इस रकम में से 35,000 रुपये दुल्हन के खाते में जमा किए जाते हैं। वहीं, 10,000 रुपये की रकम वैवाहिक सामग्री खरीदने के लिए दी जाती है। 

इसके अलावा, आयोजन के लिए 6,000 रुपये भी दिए जाते हैं। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप यूपी सरकार के संबंधित वेबसाइट पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें की ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की जा रही हैं। 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ज़रूरी शर्तें:

आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 

परिवार की सालाना आय सभी स्रोतों से दो लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दूल्हे की उम्र 21 साल होनी चाहिए।

योजना का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जिनका विवाह तय हो गया है और पहले शादी नहीं हुई है।

प्रदेश की विधवा महिलाएं और कानूनी तौर पर तलाक़शुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

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