बिहार में एक व्यक्ति खरीद सकते हैं इतनी जमीन

पटना: भारत में किसी व्यक्ति के पास कितनी भी संपत्ति हो सकती है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अलग-अलग राज्यों के द्वारा जमीन खरीद-बिक्री को लेकर नियम बनाये गए हैं। इसी नियम के तहत एक व्यक्ति जमीन की खरीद कर सकता हैं।

खबर के अनुसार बिहार में एक व्यक्ति खेती और गैर-खेती के लिए कुल 15 एकड़ ज़मीन खरीद सकता है। जबकि उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। इससे ज्यादा जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत हो सकती हैं। 

जमीन खरीदते समय 4 बातों का रखें ध्यान। 

1 .कानूनी स्थिति: सुनिश्चित करें कि जमीन के कागजात सही और साफ हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि रजिस्ट्री, भूमि उपयोग प्रमाण पत्र, और एनओसी की जांच करें।

2 .भूमि उपयोग योजना: यह जांचें कि भूमि का उपयोग किस प्रकार की गतिविधियों के लिए निर्धारित है (जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि)।

3 .संपत्ति की सीमाएं: जमीन की सीमाओं का सही माप लें। आसपास की जमीनों के मालिकों के साथ विवाद से बचने के लिए यह जरूरी है कि सीमाएं स्पष्ट हों।

4 .वित्तीय पहलू: खरीदारी से पहले बजट बनाएं। इसके साथ ही, टैक्स, रजिस्ट्री शुल्क और अन्य खर्चों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों से लोन की संभावनाओं की जांच करें।

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