यूपी में एक व्यक्ति खरीद सकता है इतनी 'जमीन'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के अपने नाम से जमीन खरीदने की सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि भूमि का प्रकार, उपयोग का उद्देश्य, और संबंधित सरकारी नियम। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, पूरे देश में जमीन रखने का एक-सा कानून नहीं है। 

वहीं, अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां एक शख्स अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता है। यदि आप इस सन्दर्भ में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, तो आप स्थानीय राजस्व विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 

यूपी में एक व्यक्ति खरीद सकता है इतनी 'जमीन'। 

1 .आप जमीन का नक्शा देखने के साथ-साथ रेजिस्ट्री ऑफिस में उसका 12 साल का रिकॉर्ड भी जरूर देखें। 

2 .जमीन खरीदने से पहले आप देख लें कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उनका जमीन पर अधिकार है या नहीं। 

3 .यूपी में जमीन खरीदने से पहले खतौनी को देखें। उसपर 16vडिजिट के एक कोड होगा, जिसका आखिरी अंक 12 होना चाहिए। 

4 .आप जब कोई जमीन खरीदने जाएं तो सीएच 41 और 45 में यह देख लीजिए कि वह भूमि चकरोड, मरघट, खलिहान, चारागाह में न आ रहीं हैं।

5 .अगर आप जमीन किसी SC/ST समाज के शख्स से खरीद रहे हैं तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें।

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