बिहार में जमीन सर्वे के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव।
1 .विभाग ने कहा है कि अब सर्वे के लिए जमीन मालिक की मौजूदगी आवश्यक नहीं है। यह अनिवार्यता के दायरे में नहीं आती है।
2 .विभाग के नए नियम के मुताबिक यदि भू मालिक सर्वे के समय स्वयं स्थल पर उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनके किसी भरोसेमंद और अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति कर सकते हैं।
3 .विभाग ने लोगों की समस्या कम समय में निपटाने के लिए एक टोल–फ्री नंबर- 18003456215 जारी किया है, जिस पर भू मालिक संपर्क कर सकते हैं।
4 .राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है की जमीन सर्वे से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए टोल–फ्री नंबर- 18003456215 पर कॉल कर सकते हैं।
5 .विभाग ने कहा है की वंशावली बनवाने के लिए किसी पंचायत प्रतिनिधि से सिग्नेचर की आवश्यक नहीं है। जमीन मालिक या उनके वंशज सिर्फ स्वघोषणा प्रपत्र-2 फॉर्म भरकर जमा करें।
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