खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में नेशनल हाइवे या स्टेस्ट हाइवे के किनारे ढाबा, मोटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट आदि खोलने के लिए सरकार इसके निर्माण पर 30 फीसदी तक की सब्सिडी देगी। इसके अलावा जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लेगी।
वहीं, यदि आप यूपी में नेशनल या स्टेट हाइवे के किनारे ढाबा आदि खोलते हैं तो इसका प्रचार सरकार खुद करेगी। इनका प्रचार पर्यटन निदेशालय साइन बोर्ड और वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
इतना ही नहीं यदि आप नेशनल हाइवे या स्टेस्ट हाइवे के किनारे ढाबा-रेस्टोरेंट खोलते हैं तो ढाबे पर ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ अनुबंध कराएगी। इसके तहत परिवहन विभाग की एसी बसों को इन ढाबों पर रोकने की व्यवस्था दी जाएगी।
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