बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, पढ़ें 5 बड़ी बातें

न्यूज डेस्क: बिहार में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव को टाल दिया गया हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हैं की 15 जून को पंचायत के वर्तमान जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा हैं। ऐसे में पंचायती राज विभाग के तहत हो रहे काम कार्य का क्या होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक आज बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में बिहार पंचायत चुनाव ना होने की स्थिति में बड़ा फैसला हुआ। साथ ही साथ इस समस्या का समाधान भी निकाला गया हैं। इसकी जानकारी खुद बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी हैं।

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, पढ़ें 5 बड़ी बातें?

1 . मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा।

2 .बता दें की नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। अधिनियम के धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया गया है। 

3 .बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में परामर्शी समिति को शक्ति दिया जायेगा। वहीं इसमें वर्तमान जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा।

4 .बिहार कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले से ये साफ हैं की बिहार में मुखिया, सरपंच सहित सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा।

5 .मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक परामर्श समिति को ही शक्ति दी जाएगी। 

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