ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 15 जून 2021 के बाद राज्य के सभी मुखिया जी का पावर ख़त्म हो जायेगा। इसपर बिहार कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी हैं। बता दें की सरकार ने मुखिया के कार्यकाल को बढ़ाने से इंकार कर दिया हैं।
बिहार सरकार ने पंचायती राज कानून में एक बड़ा बदलाव किया हैं। नए कानून के मुताबिक बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों (वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया) का काम 15 जून के बाद परामर्शी समिति को सौंप दिया जाएगा। और इनका पावर खत्म हो जायेगा।
बता दें की इस कानून को संशोधन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जायेगा। इसके बाद परामर्शी समिति यानि की पंचायत प्रतिनिधियों का काम कार्य DDC, BDO और पंचायत सचिव के हाथों में चले जाएंगे। इन परामर्शी समिति के पास सिर्फ चालू योजनाओं को चलाते रहने की शक्ति होगी।
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