खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के कानून को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिससे नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा हैं।
बता दें की नीतीश सरकार ने जाति जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन इस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दरअसल नीतीश सरकार के आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए बढ़ाये गए 65 प्रतिशत आरक्षण के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक को बरकरार रखा है। यानी की बिहार में इन लोगों को 65 प्रतिशत आरक्षण का लाभ फिलहाल के लिए नहीं मिलेगा।
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