यूपी में युवाओं को 1 बड़ी खुशखबरी, 31 तक करें आवेदन!

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में रहने वाले युवाओं को स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

10 लाख रुपये तक मिलेगा बैंक ऋण

इस योजना के तहत पात्र युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि ऋण पर लगने वाले ब्याज का बड़ा हिस्सा सरकार स्वयं वहन करेगी। सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि शेष ब्याज विभाग द्वारा चुकाया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिक वर्ग के लाभार्थियों के लिए पूरे ब्याज का भुगतान सरकार पांच वर्षों तक करेगी।

स्वयं का अंशदान जरूरी

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को परियोजना लागत में अपना अंशदान देना होगा। सामान्य वर्ग के पुरुषों को कुल लागत का 10 प्रतिशत स्वयं जमा करना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह अंशदान केवल 5 प्रतिशत रखा गया है। इससे युवाओं में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी और उद्यम की सफलता की संभावना बढ़ेगी।

पात्रता की क्या है शर्तें?

आवेदक का ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी होना जरूरी है। उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले किसी सरकारी योजना के तहत ऋण या अनुदान लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

31 दिसंबर तक आवेदन

इच्छुक युवा 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन भरना होगा। आवेदन की प्रिंट कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित चौहद्दी की प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करनी होगी।

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