खबर के अनुसार हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगाते हुए कहा की एक दिसम्बर 2018 को जारी विज्ञापन में 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, इससे अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती नहीं की जाएगी।
दरअसल उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा भी कर लिया गया। लेकिन आरक्षित श्रेणी के कई अभ्यर्थियों ने कहा की उनका कट-ऑफ सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक थे। इसलिए इन लोगों को इसका विरोध किया।
बता दें की सरकार ने इस पूरे मामलों पर विचार करने के बाद 6800 पदों पर आरक्षित श्रेणी के लिए चयन सूचि जारी करने का फैसला लिया। अब न्यायालय ने इसपर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह विकट स्थिति सरकार द्वारा बनाई गई है। इसलिए कोर्ट इसपर रोक लगाते हुए इसे प्रमुख समाचार पत्रों में वर्तमान याचिका के बारे में प्रकाशित करने का निर्देश देता हैं। आगे की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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