बिहार में जमीन सर्वे को लेकर 10 नए आदेश जारी?
1 .स्टांप पेपर पर जमीन की अदला बदली मान्य नहीं होगी। इसके लिए आपको जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा।
2 .जमीन सर्वे में स्टांप पेपर पर बदलैन दस्तावेज मान्य नहीं होगा। रैयतों को जमीन की रजिस्ट्री करवानी होगी, इसके बाद ही सर्वे में वो जमीन उनके नाम किया जा सकेगा।
3 .पुश्तैनी जमीन पर सभी हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो ऐसे परिवारों को आधिकारिक रूप से पारिवारिक बंटवारा करना होगा।
4 .यदि जमीन आपके पूर्वज के नाम से है तो, ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रपत्र-2 के साथ प्रपत्र-3 (1) भी अनिवार्य रूप से भरना होगा।
5 .बता दें की प्रपत्र-2 में जमीन से जुड़ी बेसिक जानकारी देनी होती है। जबकि प्रपत्र-3 में वंशावली की जानकारी खुद से देनी होगी।
6 .सर्वे के लिए मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। इसमें पट्टीदार के सभी हिस्सदारों के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ स्वघोषणा पत्र देना होगा।
7 .जो लोग बिहार से बहार दूसरे राज्य या कही दूसरे देश में रहते हैं वो भी ऑनलाइन के द्वारा अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं।
8 .भूमि सुधार और राजस्व विभाग की वेबसाइट (डीएलआरएस) के जरिए दस्तावेज जमा कराया जा सकता है। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
9 .यदि आपने खुद कोई जमीन खरीदी हैं तो जमीन सर्वे में आपको सिर्फ जमीन क केवाला पेपर जमा करना होगा। इससे जमीन सर्वे किया जायेगा।
10 .जमीन सर्वे के बाद जमीन का नया खतियान तैयार किया जायेगा जो जीवित रैयत के नाम होगा। यदि सर्वे में कोई गलती हो तो आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा।
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