खबर के अनुसार पुश्तैनी जमीन को जीवित वंशज के नाम कराने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ वंशावली देना होगा। इसके लिए आप जरुरी दस्तावेजों के साथ आवेदन को पंचायत में जमा करें। इसका सत्यापन पंचायत के सचिव द्वारा किया जा रहा है।
बता दें की वंशावली बनाने के लिए आपको ये बताना होगा की जमीन के मालिक के साथ आपका संबंध क्या हैं। साथ ही आपको हर जानकारी सही-सही देनी होगी। क्यों की वंशावली को ग्राम सभा में लोगों के बीच भी जांच किया जायेगा।
बिहार में वंशावली बनाने में चाहिए ये 4 कागज?
1 .जमीन मालिक के पते का प्रमाण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि) की जरूरत होगी।
2 .सभी परिवार के सदस्यों के लिए जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत हो सकती हैं। इसकी जानकारी सर्वे शिविर से आवश्य लें।
3 .परिवार के किसी सदस्य द्वारा शपथ पत्र, जिसमें परिवार की वंशावली का उल्लेख हो (नोटरी द्वारा सत्यापित) की जरूरत होगी।
4 .मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि मृतक परिवार के सदस्यों के लिए लागू हो) आपको जमा करना होगा। आप सर्वे शिविर में इसकी जानकारी ले सकते हैं।
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