खबर के अनुसार कानूनगो मो.नबाब व अभिनंदन कुमार ने ग्रामीण लोगों को जानकारी देते हुए बताया है कि मौखिक बदलैन जमीन दखल कब्जा रहने के बावजूद भी दस्तावेज व कागजात नहीं जामा करने पर मूल रैयत के नाम से हीं सर्वे खाता खोला जायेगा।
वहीं, बगैर कागजात के यदि आपने किसी जमीन पर घर बनाकर दखल कब्जा किया हैं तो जमीन की मूल रैयत के नाम से या मूल रैयत के अभाव में जमीन की सरकारी खाते में जमाबंदी होगी। इसको लेकर दिशा निदेश जारी कर दिया गया हैं।
बता दें की यदि किसी जमीन पर केस चल रहा हैं तो विवादित जमीन की केस वर्णित के साथ हीं मूल रैयत के नाम से जामाबंदी की जायेगी। वहीं जमीन रैयत को निर्देश दिया गया हैं तो वो खेतों की मापी करा गडबड मेढ़ ठीक कर लें, अन्यथा रकबा के अनुसार मैप तैयार होगा।
0 comments:
Post a Comment