बिहार में जमीन बंटवारे के लिए 8 जरूरी दस्तावेज

पटना : बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। इस सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक गाइडलाईन जारी किया हैं। जिसके तहत जमीन सर्वे के लिए संपत्ति बंटवारे के 8 जरूरी दस्तावेज देने होंगे। अगर किसी के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो अंचल कार्यालय से दुरुस्त करा लें।

बिहार में जमीन बंटवारे के लिए 8 जरूरी दस्तावेज?

1 .100 रुपये के स्टांप पर बंटवारा : यदि आपने आपसी सहमति से बंटवारा किया हैं तो 100 रुपये के स्टांप पेपर पर जमीन के बंटवारे का विवरण लिखा होना चाहिए।

2 .लगान रसीद की छायाप्रति : यह रसीद संबंधित मौजा के राजस्व कर्मी द्वारा जारी की जाती है। आप ऑनलाइन के द्वारा भी इसे निकाल सकते हैं।

3 .केवाला, खतियान : केवाला रजिस्ट्री कार्यालय से जारी होता है। जबकि खतियान एक वैध कागजात होता है जो राजस्व विभाग जारी करता हैं।

4 .वंशावली : बिहार में जमीन सर्वे के लिए वंशावली अनिवार्य हैं। यह ज़मीन मालिक के वारिसों जैसे की पुत्र, पुत्री, पोता, पोती, आदि की सूची करता हैं।

5 .जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र : अगर जमीन के वैध धारक (रैयत) की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इसलिए आप इसे भी तैयार कर लें।

6 .सभी हिस्सेदारों की सहमति : बंटवारे के लिए सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति जरूरी है। इसे सर्वे में शामिल किया जायेगा।

7 .SDM कार्यालय से जारी शपथ पत्र : सभी हिस्सेदारों को SDM कार्यालय से शपथ पत्र लेना होगा। इसे सर्वे के दौरान जमा कर सकते हैं।

8 .आधार कार्ड : जमीन सर्वे में सभी हिस्सेदारों का आधार कार्ड जरूरी होगा। साथ ही सापको मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा।

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