खबर के अनुसार बिहार में अगर किसी जमीन का स्टांप पेपर पर बदलैन किया गया है, तो वो दस्तावेज जमीन सर्वे में मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में रैयत को पहले जमीन की रजिस्ट्री करवानी होगी। इसके बाद उसके कागजात को सर्वे में शामिल किया जायेगा।
बता दें की बिहार में यदि आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रपत्र-2 के साथ प्रपत्र-3 (1) फॉर्म को भरकर सर्वे शिविर में जमा करना होगा। साथ ही साथ इस फॉर्म के साथ आपको जमीन के कुछ जरुरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
वहीं आपने यदि किसी व्यक्ति से स्टांप पेपर पर जमीन की बदली की हैं तो इसे नहीं माना जायेगा। आपको पहले जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया हैं की जमीन सर्वे में स्टांप पेपर पर बदलैन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
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