बिहार में वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर आदेश

पटना : बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया हैं। ऐसे में लोगों के मन में वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर कई तरह के प्रश्न हैं। इनके लिए भूमि एंव राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके।

खबर के अनुसार जमीन सर्वे को लेकर भरे जाने वाले फॉर्म 3 1 में वंशावली में पूर्वजों की मृत्यु से संबंधित प्रमाणपत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। विभाग का कहना है कि वंशावली तैयार करने में पूर्वजों की मृत्यु के बारे में सिर्फ उल्लेख करना है। 

बिहार में वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर आदेश?

1 .स्वघोषित वंशावली का फॉर्म जमा करने में पूर्वजों के नाम पर जमीन होने पर आपको सिर्फ उनकी मृत्यु से संबंधित केवल जानकारी देनी है। 

2 .बता दें की जिनके नाम से जमीन है, उनका मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर तिथि के साथ वंशावली में उल्लेख करना है। मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं होने की स्थिति में सिर्फ साल का जिक्र करना है। 

3 .वहीं, वंशावली में बेटी-बहन का भी उल्लेख करना जरूरी है। बेटी या बहन के हिस्सा नहीं लेने पर उसकी लिखित रूप से सहमति देना अनिवार्य है।

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