खबर के अनुसार क्लस्टर निर्माण हेतु चयनित फसल अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता एवं गेंदा फूल के लिए अधिकतम एक लाख रूपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा हैं। जबकि ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्राबेरी के लिए अनुदान की राशि अधिकतम दो लाख रूपये प्रति एकड़ हैं।
आपको बता दें की राज्य के किसान योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) तक उठा सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं और किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
दरअसल ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा अपलोड की गयी भूमि-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ राजस्व रसीद/एकरारनामा में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। इसलिए आवेदन सही दस्तावेज के साथ करें।
आवेदन के लिए वेबसाइट:
https://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/AreaExpansionStateScheme/OnlineAppClusterScheme2.aspx
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