यूपी में 'बिजली उपभोक्ताओं' को मिल रही बंपर छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (UPPCL) ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत बिजली बिलों और बिजली चोरी के प्रकरणों में बड़ी छूट देने की घोषणा की है। इस योजना के जरिए उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं और भारी छूट के साथ अपने ऊपर लगे ब्याज और मूलधन का बोझ कम कर सकते हैं।

योजना की खास बातें

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता के अनुसार, यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुई है और पहले चरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। योजना के तहत बिजली चोरी के प्रकरणों को भी शामिल किया गया है।

उपभोक्ता ब्याज में 100% छूट और मूलधन में 25% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) के लिए लागू है। यह पहली बार है जब बिजली चोरी के मामलों में भी उपभोक्ताओं को इस तरह की राहत मिल रही है।

उद्देश्य और लाभ

इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया जमा करने और तनावमुक्त जीवन जीने का अवसर देना है। निगम का कहना है कि यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देगी बल्कि बिजली की वसूली में भी सुधार लाएगी। उपभोक्ता अपने पुराने और लंबित बिलों को अब कम बोझ के साथ चुका सकते हैं। योजना से निगम को भी राजस्व की वसूली में मदद मिलेगी। यह पहल बिजली वितरण व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम है।

अधिकारियों की अपील

पीवीवीएनएल के एमडी रवीश गुप्ता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अविलंब योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया बिल का भुगतान कर तनावमुक्त जीवन का अनुभव करें।

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