खबर के मुताबिक बिहार सरकार ने कांटेक्ट के आधार पर भर्ती करने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी किया हैं ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सरकार ने कहा है की संविदा कर्मी सरकारी सेवक वाली सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
नीतीश सरकार के नई गाइडलाईन के मुताबिक एक माह की पूर्व सूचना या फिर एक महीने का मानदेय देकर उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकेगा। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट होगा जिसमें सभी शर्तें लिखी रहेंगी।
कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होने वाले व्यक्ति को सभी शर्ते माननी होगी। मानदेय समिति इन कर्मियों का वेतन तय करेगी। हालांकि गाइडलाईन में ये भी कहा गया है की स्थाई नियुक्ति में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को वेटेज मिलेगा। इससे इन्हे लाभ हो सकता हैं।
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