छह चरणों में मिलती है आर्थिक सहायता
योजना के तहत बेटी के जीवन के अलग-अलग पड़ाव पर सहायता राशि दी जाती है। जन्म के समय 5,000 रुपये, एक साल के भीतर पूरा टीकाकरण होने पर 2,000 रुपये और कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपये और कक्षा 9 में दाखिले पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं 10वीं या 12वीं पास करने के बाद स्नातक या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपये की सहायता मिलती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, जो वर्तमान में 3 लाख रुपये तक है। सामान्य नियम के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ मिलता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमों के अनुसार अतिरिक्त बालिका भी पात्र हो सकती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के दौरान बालिका और माता-पिता/अभिभावक से जुड़े दस्तावेज, आधार संबंधी जानकारी, निवास प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी और पासबुक की स्कैन कॉपी की जरूरत पड़ सकती है। जिस चरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार जन्म प्रमाण, टीकाकरण कार्ड, स्कूल में प्रवेश या शैक्षणिक दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। पहले पंजीकरण कर मोबाइल नंबर का सत्यापन करना होता है। इसके बाद बालिका की जानकारी भरकर संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद मिलने वाला आवेदन नंबर संभालकर रखना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।






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