खबर के अनुसार साहीवाल, गीर, थारपारकर देशी नस्ल की 2, 4, 15 और 20 गाय की यूनिट खरीदने पर किसानों को अनुदान का लाभ प्राप्त होगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं, ताकि किसान आवेदन कर सकें।
बता दें की बिहार में 2 और 4 गाय की यूनिट पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50% का अनुदान दिया जायेगा। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 75%। वहीं 15 और 20 गाय की यूनिट पर सभी वर्ग के किसानों को 40% का अनुदान मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन : गाय खरीद के लिए अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो किसान को अपने जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। बता दें की 2 गाय के लिए किसी तरह के जमीन की कागजात की जरूरत नहीं होगी। वहीं, 4 गायपालन के लिए 5 कट्ठा, 15 और 20 गायपालन के लिए 10 कट्ठा जमीन के कागजात की जरूरत होगी।
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