लुधियाना : पंजाब में आयुष्मान कार्ड बनाने के नियम

लुधियाना : पंजाब में गरीब वर्ग के लोगों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता हैं। यह केंद्र सरकार की योजना हैं, जिसके तहत लोग सरकारी और निजी अस्पतालों में पांच लाख तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। 

बता दें की आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर सरकार के द्वारा कई तरह के नियम बनाये गए हैं। जिस नियम का पालन करते हुए आप आयुष्मान कार्ड को आसानी के साथ बना सकते हैं। साथ ही साथ पांच लाख तक फ्री में अपनी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। 

पंजाब में आयुष्मान कार्ड बनाने के नियम?

1 .ग्रामीण इलाकों में कच्चा मकान वाले व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 

2 .सभी राशन कार्ड धारक भी आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3 .अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने भूमिहीन व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

4 .ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर, बेघर व्यक्ति, निराश्रित, आदिवासी, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 

5 .शहरी क्षेत्रों में मजदूर, राजमिस्त्री, सिक्योरिटी गार्ड, घरेलू काम करने वाले,फेरी करने वाले, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची, रिक्शा चालक आदि लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

6 .जिनके पास टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर वाहन है तथा सैलरी 10000 से ज्यादा है वो लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते हैं।

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