बक्सर : बिहार में कृषि सिंचाई योजना के नियम एवं शर्तें

बक्सर : बिहार में रहने वाले लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(सूक्ष्म सिंचाई) के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(सूक्ष्म सिंचाई) के लिए कई तरह के नियम और शर्ते बनाये गए हैं जिसका पालन करते हुए आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। 

बता दें की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(सूक्ष्म सिंचाई) के तहत किसानों को 60000 रूपये/हेक्टेयर की लागत का 50 प्रतिशत अर्थात 30000 रु०/हेक्टेयर अनुदान दिया जाता हैं। यह अनुदान तीन वर्षों में क्रमश 18000:6000:6000 के रूप में देय होता हैं। 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(सूक्ष्म सिंचाई) के नियम एवं शर्तें?

1 .सभी 38 जिलों के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

2 .किसान फल पौध के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर हेतु आवेदन कर सकते हैं। 

3 .इस योजना के अंतर्गत आँवला, बेर, जामुन, बेल, कटहल, निम्बू, मीठा निम्बू,अनार तथा संतरा के फल पौधे के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

4 .इस योजना का लाभ लेने के लिए मेड़ पे लगाये जाने वाले पौधे के समानुपातिक रकवा भी मान्य होगा। 

5 .योजना का लाभ कृषक अपने खेत के मेड़ पर भी ले सकते हैं, जिसमे ड्रिप सिंचाई का संस्थापन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 

6 .राज्य के किसान सब्जी पौध के लिए एकीकृत उद्यान विकास योजना के डैशबोर्ड पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

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