बक्सर : बिहार में डीजल अनुदान के लिए नियम और शर्ते

बक्सर : बिहार में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए सरकार के द्वारा डीजल अनुदान दिया जा रहा हैं। इस डीजल अनुदान के लिए कई तरह के नियम और शर्ते बनाई गई हैं। जिसका पालन सभी किसानों को आवेदन करने के दौरान करना होगा। 

बता दें की सरकार किसानों को 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी। धान का बिचड़ा व जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई हेतु 1,500 रुपये प्रति एकड़। जबकि धान, मक्का व अन्य खऱीफ फसलो के अधिकतम 3 सिंचाई हेतु 2,250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा।

बिहार में डीजल अनुदान के लिए नियम और शर्ते?

1 .डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, वहीं रसीद पर किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। 

2 .डीजल अनुदान के लिए रसीद 22 जुलाई 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक का हीं मान्य होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। 

3 .डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। 

4 .गैर रैयत को वार्ड सदस्य से सत्यापन और कृषि समन्वयक से पहचान कराकर ही आवेदन करना होगा।

5 .रैयत को आवेदन करते समय जमीन का रसीद देना होगा। 

6 .डीजल अनुदान उन्हीं किसानों को मिलेगा जो विभाग द्वारा निबंधित हैं।

7 . प्रत्येक परिवार के एक ही सदस्य डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

8 .किसानों को अधिकतम आठ एकड़ जमीन तक डीजल अनुदान दिया जायेगा।

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