खबर के मुताबिक आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। बता दें की बिहार पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला पर्षद सदस्य, पंच, सरपंच सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं।
मिली जानकारी के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता हैं। बता दें की जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाये जाने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जायेगा। इसलिए अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें।
बता दें की बिहार में होली बाद अप्रैल से मई के बीच पंचायत का चुनाव हो सकता हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग और राज्य चुनाव आयोग तैयारी में जुट गया हैं। बहुत जल्द बिहार पंचायत चुनाव के तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता हैं।
0 comments:
Post a Comment