मैट्रिक-इंटर की परीक्षा में चोरी करने पर 6 महीने की जेल, आदेश हुआ जारी

न्यूज डेस्क: बिहार में एक फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली हैं। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। इसी परीक्षा  को लेकर बिहार बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किया हैं। साथ ही साथ परीक्षा  में चोरी को रोकने के लिए कई नियम बनाये हैं।

खबर के मुताबिक बिहार बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है की अगर कोई छात्र परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़ा जाता हैं तो उसे 2 हजार रुपये का जुर्माना भरना हो या फिर 6 महीने जेल की सजा होगी। इसको लेकर सभी जिले के अधिकारियों को सूचना दे दी गयी हैं।

बोर्ड ने ये भी कहा है की जरूरत पड़ने पर दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। बता दें की परीक्षा के दौरान कदाचार को रोकने के लिए एग्जाम सेंटर के मुख्य स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाया गया हैं। साथ ही साथ केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सभी 38 जिलों में इंटर और मैट्रिक के एग्जाम को लेकर केंद्र बनाये गए हैं। इस बार बिहार बोर्ड कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के लिए कई तरह की तैयारी की हैं। 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू हो जाएगी। 

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