खबर के अनुसार 1991 की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किया जा सकता हैं। जिस पंचायत की जनसंख्या 3000 से कम हैं उस पंचायत को बगल की पंचायत में विलय किया जा सकता हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं।
बता दें की मुख्य सचिव के निर्देश के पर बीडीओ इस काम को करेंगे और जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद डीएम इस प्रस्ताव को पंचायती राज्य विभाग के पास भेजेंगे। फिर इसपर निर्णय सरकार करेगी।
वहीं पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है की इसी साल पंचायत का पुर्नगठन किया जा सकता हैं। इस पुर्नगठन से राज्य के करीब 300 पंचायत खत्म हो सकते हैं वहीं 200 पंचायतों का गठन किया जा सकता हैं।
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