बिहार में जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र बनाने को लेकर नया नियम, तुरंत पढ़ें

न्यूज डेस्क: बिहार में जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र बनाने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र पहले अंचलाधिकारी जारी करते थे। लेकिन अब अंचलाधिकारी की जगह पर राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

खबर के मुताबिक बिहार में राजस्व अधिकारी द्वारा जारी जाति, आय, आवास, क्रीमी लेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसको लेकर नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी हैं। इसलिए सभी लोग इस बात का ध्यान रखें।

बता दें की बिहार सरकार ने प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त सक्षम प्राधिकार में संशोधन किया हैं तथा कहा है की अब अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पात्र मान्य होंगे। इसके लिए सभी चयन आयोग में नोटिस भेज दिया गया हैं।

बिहार सरकार ने निर्वाचन आयोग से लेकर सभी जिले में इसको लेकर सूचना भेज दी हैं। केंद्रीय चयन पर्षद, लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग सभी को इसके बारे में सूचित कर दिया गया हैं। अब जाति, आय, आवास सहित क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

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